{"_id":"690e60aa1810e5a0960d8863","slug":"rigorous-life-imprisonment-for-raping-a-minor-haldwani-news-c-8-1-hld1044-667152-2025-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को कठोर आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को कठोर आजीवन कारावास
Sat, 08 Nov 2025 02:42 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 08 Nov 2025 02:42 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर स्पेशल जज पॉक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने दोषी मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
22 जून 2021 को बालिका के साथ यह घटना की गई थी। मामले में सात जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। छह सितंबर को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद 12 दिन बाद आरोपी मेहंदी हसन निवासी सिरोली चार बीघा, थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंह नगर व हाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा को जेल भी भेज दिया था। छह माह बाद वह जमानत पर छूट गया लेकिन मुकदमा चलता रहा।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो ने इस मामले में 28 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को उन्होंने दोष सिद्ध होने पर मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
22 जून 2021 को बालिका के साथ यह घटना की गई थी। मामले में सात जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। छह सितंबर को पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद 12 दिन बाद आरोपी मेहंदी हसन निवासी सिरोली चार बीघा, थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंह नगर व हाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा को जेल भी भेज दिया था। छह माह बाद वह जमानत पर छूट गया लेकिन मुकदमा चलता रहा।
विज्ञापन
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो ने इस मामले में 28 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को उन्होंने दोष सिद्ध होने पर मेहंदी हसन को कठिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन