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राजस्व ग्राम सुवा को अस्कोट मृग विहार से बाहर नहीं किए जाने के मामले में जवाब तलब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 02:36 AM IST
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Reply summoned in case of revenue village Suva not being taken out of Askot Mrig Vihar
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राजस्व ग्राम सुवा को अस्कोट मृग विहार की सीमा से बाहर किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, चीफ वाइल्ड लाइफ, जिलाधिकारी व डीएफओ पिथौरागढ़ को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम सुवा निवासी हरीश सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजस्व ग्राम सुवा अस्कोट मृग विहार की सीमा में आता है। अस्कोट मृग विहार धारचूला व डीडीहाट क्षेत्र तक फैला है। यहां मृग विहार की कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई है। सरकार ने 2013 में एक नोटिफिकेशन जारी कर 111 राजस्व ग्रामों को इसकी सीमा से बाहर कर दिया था, जबकि ग्राम सुवा को नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके ग्राम को भी मृग विहार की सीमा से बाहर रखा जाए क्योंकि मृग विहार की सीमा के भीतर आने से उनको सरकार की ओर से जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा डीएफओ, जिलाधिकारी, पीसीसीएफ और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, चीफ वाइल्ड लाइफ, जिलाधिकारी व डीएफओ पिथौरागढ़ को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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