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अवैध कब्जे पर प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Nov 2019 01:27 AM IST
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project the progress report in frony of court nainita
सांकेतिक : सोशल मीडिया
नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के विकासनगर बुलाकीवाला गांव में जोहड़ पौंड़ की जमीन पर किए गए कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को आदेश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर अवैध रूप से किए अतिक्रमण पर प्रगति रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिका में कहा गया था कि 1976 में भूमि प्रबंधन कमेटी ने गलत तरीके से चरागाह व जौहड़ की भूमि को निर्माण के लिए जारी कर दिया। याचिका में कहा कि इस संबंध में सरकार के अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कहा कि डीएम से लेकर एसडीएम की रिपोर्ट भी इस पर आई है कि इन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से निर्माण किया है। याचिकाकर्ता की ओर से गांव में जोहड़ पौंड़ की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर अवैध रूप से किए गए कब्जे पर प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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