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Nainital News: अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलिग्राफ टेस्ट पर फिलहाल रोक
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। सोमवार को मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। जिसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार के इस आदेश को पुलकित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि इस मामले के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी।
कहा गया कि उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वह अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते है क्योंकि वह अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं। यह उनका सांविधानिक अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।
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बता दें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करती थी। अंकिता का शव चीला बैराज से निकाला गया था। अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस ने पुलकित आर्यए सौरभ भास्कर और अंकित को गिरफ्तार किया था। इन पर अंकिता की चीला बैराज में धक्का देकर हत्या करने का आरोप है। इधर अंकिता के परिजन भी आरोपियों का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं।
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मामले के अनुसार अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। जिसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार के इस आदेश को पुलकित ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि इस मामले के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी।
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कहा गया कि उन पर जांच अधिकारी के द्वारा बार-बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वह अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते है क्योंकि वह अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं। यह उनका सांविधानिक अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।
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बता दें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करती थी। अंकिता का शव चीला बैराज से निकाला गया था। अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस ने पुलकित आर्यए सौरभ भास्कर और अंकित को गिरफ्तार किया था। इन पर अंकिता की चीला बैराज में धक्का देकर हत्या करने का आरोप है। इधर अंकिता के परिजन भी आरोपियों का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं।