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Nainital News: गोशाला के निर्माण को रोकने को लेकर दायर याचिका खारिज
Sun, 20 Aug 2023 01:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 20 Aug 2023 01:44 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने खटीमा में कॉमन नदी में बन रहे गोशाला के निर्माण को रोकने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खटीमा निवासी अर्जुन सिंह ने ग्राम दीया, तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में खाता संख्या 229, खसरा संख्या 334/1, 2.792 हेक्टेयर भूमि पर गोशाला के निर्माण के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कि गोशाला कामन नदी से 100 मीटर की दूरी के भीतर है और जंगल के करीब भी है लेकिन कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त चुनौती उठाने का कोई औचित्य नहीं है। गोशाला का प्रावधान जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कमी के कारण शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ वन क्षेत्रों में भी मवेशी लावारिस घूमते हैं। साथ जंगल में तेंदुए उनका शिकार करते हैं। संवाद
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खटीमा निवासी अर्जुन सिंह ने ग्राम दीया, तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में खाता संख्या 229, खसरा संख्या 334/1, 2.792 हेक्टेयर भूमि पर गोशाला के निर्माण के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कि गोशाला कामन नदी से 100 मीटर की दूरी के भीतर है और जंगल के करीब भी है लेकिन कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त चुनौती उठाने का कोई औचित्य नहीं है। गोशाला का प्रावधान जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कमी के कारण शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ वन क्षेत्रों में भी मवेशी लावारिस घूमते हैं। साथ जंगल में तेंदुए उनका शिकार करते हैं। संवाद