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Nainital News: सैनिक की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश

Wed, 01 Jul 2026 12:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 01 Jul 2026 12:53 AM IST
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Orders to register FIR in case of soldier's death
हल्द्वानी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने भारतीय सेना के जवान स्व. मनीष सिंह मेहरा की संदिग्ध हालात में हुई मृत्यु के मामले में कोतवाली पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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दिवंगत सैनिक के पिता हरीश चंद्र मेहरा की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घटना की परिस्थितियां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से प्राप्त तथ्य और पूर्व में पुलिस को दिए गए शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने न्यायालय से निष्पक्ष आपराधिक जांच कराए जाने की मांग की।
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उपलब्ध अभिलेखों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के तत्व परिलक्षित होते हैं। इसके आधार पर न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना करने और जांच पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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