फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   No Bel For Fraud in Nainital

जमीन हड़पने व जानलेवा हमले के आरोपी पिता पुत्र की जमानत खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 10:17 PM IST
विज्ञापन
No Bel For Fraud in Nainital
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने जमीन हड़पने और जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 17 जनवरी 2022 को रामपुर के थाना मिलकखामन निवासी अमृतपाल पुत्र रंजीत भाटखेड़ा ने मुखानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 जनवरी को वह, उसके नाना दर्शन सिंह पुत्र हरपाल सिंह, उसके चाचा लखविंदर, दोस्त शाहिल और कश्मीर सिंह जयदेव फार्म स्थित अपने खेत में गए थे। आरोप था कि वहां शमशेर सिंह और उनके पुत्र अमिताभ सिंह और गुरुसेवक ने जान से मारने की नीयत से उन पर तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें दर्शन सिंह, लखविंदर सिंह, हरपाल सिंह व शाहिल घायल हो गए। आरोपी गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।

सूचना मिलने पर पुलिस ने अमिताभ के पास से तमंचा, मिस हुआ कारतूस और अभियुक्त शमशेर सिंह से दो नाली बंदूक व एक खोखा कारतूस बरामद किया। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले के आरोपी शमशेर सिंह और उनके पुत्र अमिताभ सिंह निवासी जयदेवपुर मुखानी ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने ऑनलाइन सुनवाई में दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed