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नैनीताल रोड: दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन की मोहलत, 23 अगस्त से शुरू होगी कार्रवाई
Thu, 22 Aug 2024 12:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2024 12:48 PM IST
सार
हल्द्वानी नगर निगम ने नैनीताल रोड पर मंगलपड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के कब्जेदारों से कहा है कि वह प्रशासन की ओर से पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को 23 अगस्त तक स्वयं हटा लें।
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हल्द्वानी नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हल्द्वानी नगर निगम ने नैनीताल रोड पर मंगलपड़ाव से रोडवेज चौराहे तक सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर 12 मीटर क्षैतिज दूरी पर निर्मित भवनों के कब्जेदारों से कहा है कि वह प्रशासन की ओर से पूर्व में चिह्नित अतिक्रमण को 23 अगस्त तक स्वयं हटा लें। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आज से मुनादी कराई जाएगी।
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जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चौराहे से रोडवेज तक और मंगलपड़ाव तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाया था। सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था लेकिन कुछ व्यापारियों व निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था।
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मंगलवार को हाईकोर्ट ने व्यापारियों और निजी प्रतिष्ठान स्वामियों को दिए स्टे को रद्द कर दिया था। स्टे रद्द होने के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को 23 अगस्त तक स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और लोनिवि के ईई अशोक कुमार की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा गया है कि 23 अगस्त तक अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में प्रशासन स्वयं कब्जे हटाएगा।
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