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नैनीताल: सोलर लाइट खरीद अनियमितता मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सचिव पंचायतीराज को दिए ये निर्देश

Wed, 04 Nov 2026 10:03 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Wed, 04 Nov 2026 10:03 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की कई ग्राम सभाओं में सोलर लाइटों की खरीद-फरोख्त में हुई अनियमितताओं की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

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Nainital High Court orders solar light purchase irregularities case
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के कई ग्राम सभाओं में सोलर लाइटों की खरीद फरोख्त में हुई अनियमितताओं की जांच कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव पंचायतीराज को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर चार माह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार इब्राहिमपुर बाहदराबाद जिला हरिद्वार निवासी सुरेन्द्र कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार के कई ग्राम सभाओं में सोलर लाइट लगाई गई हैं। जिनकी खरीद फरोख्त में कई तरह की वित्तीय अनियमितताए हुई हैं।

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याचिका में कहा कि जो सोलर लाइट पहले दस हजार में लगाई गई थी वहीं अब बीस हजार में लगाई जा रही हैं। जबकि इन लाईटों में वह गुणवता नहीं हैं। जिसकी वजह से सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही हैं। याचिका में कहा कि जो भी सोलर लाईट उनके क्षेत्रों में लगाई गई है वह भी कुछ ही समय में खराब हो गई। इस संबंध में उनके और कई ग्राम प्रधानों की ओर से इसकी शिकायत की थी लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बकायदा उनसे जबरदस्ती इसी कंपनी से सोलर लाईट लगाने को कहा जा रहा हैं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना कि गई कि इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई जाए।

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