UK: 4500 से अधिक लोगों ने जमा नहीं किया कॉमर्शियल टैक्स, 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगी छूट
हल्द्वानी नगर निगम ने व्यावसायिक भवनों के टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। इस तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर करदाताओं को 25% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, क्योंकि छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
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हल्द्वानी नगर निगम के नए वार्डाें में व्यावसायिक भवनों का टैक्स जमा न करने वालों पर सख्ती की जाएगी। निगम प्रशासन ने 31 दिसंबर के बाद टैक्स में छूट का प्रावधान खत्म कर दिया है। इससे करदाताओं को 25 फीसदी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी।
नगर निगम के सीमा विस्तार के बाद से 27 नए वार्डाें में व्यावसायिक भवन जैसे मॉल, कांप्लेक्स, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों से इस वर्ष मई से टैक्स वसूला जा रहा है। इन प्रतिष्ठानों की संख्या 5500 के करीब है लेकिन नौ माह में मात्र हजार कर दाताओं से 54 लाख की वसूली हो पाई है। निगम अधिकारियों के अनुसार नए वार्डाें में करीब दो करोड़ से अधिक का व्यवसायिक टैक्स वसूला जाना है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शत-प्रतिशत व्यावसायिक टैक्स की वसूली करने के लिए कर अनुभाग को निर्देशित किया गया है।
कमिश्नर ने कूड़ा जलाते पकड़ा, कैंटीन संचालक का पांच हजार का चालान
कालाढूंगी रोड चौराहा बिजलीघर परिसर के कैंटीन संचालक को कूड़ा जलाना महंगा पड़ गया। नगर निगम की टीम ने संचालक का पांच हजार का नकद चालान किया है। जानकारी के अनुसार कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत रविवार सुबह वॉक पर निकले थे तभी उन्हें बिजलीघर के भीतर से धुआं निकलता दिखाई दिया। मौके पर गए तो देखा कि कैंटीन संचालक राजू जोशी कूड़ा जला रहे हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए नगर निगम के सफाई निरीक्षक अमोल असवाल को मौके पर बुला लिया गया। कमिश्नर के निर्देश पर कैंटीन संचालक का चालान काटा गया। सफाई निरीक्षक असवाल ने बताया कि इसी बीच कालाढूंगी रोड चौराहे पर सड़क पर फड़ लगाकर सामान बेच रहे एक युवक का 500 का चालान किया गया।