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Nainital News: नैनीताल में राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपये का जीएसटी वसूला
Thu, 28 May 2026 12:27 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Thu, 28 May 2026 12:27 AM IST
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नैनीताल। राज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी और नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने तीन अलग-अलग मामलों में लाखों रुपये का कर वसूला है। इनमें एक ब्रांडेड होटल, एक रेस्टोरेंट और 10 अन्य होटल शामिल हैं।
ज्योलीकोट स्थित एक ब्रांडेड होटल की जांच की गई। इसमें अक्तूबर से मार्च के बीच होटल की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपये का व्यापार कर लगभग 25 लाख रुपये की कर देयता घोषित की गई। नोटिस मिलने के बाद होटल ने तत्काल 10 लाख रुपये ब्याज सहित जमा कर दिए हैं। होटल बिना जीएसटी पंजीकरण के बार का संचालन भी कर रहा था। इस पर अलग से कार्रवाई की जा रही है।
बड़ा बाजार मल्लीताल स्थित एक रेस्टोरेंट ने लंबे समय से जीएसटी जमा नहीं की थी। पिछले आठ माह में रेस्टोरेंट ने करीब 20 लाख रुपये का कारोबार किया था। नोटिस के बाद रेस्टोरेंट ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक लाख रुपये ब्याज सहित जमा किए। वहीं मुक्तेश्वर, भीमताल और कैंची स्थित 10 होटलों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन होटलों पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत 18 फीसदी जीएसटी जमा न करने का आरोप है। यह नियम उन वाणिज्यिक भवनों के किराये या लीज पर लागू होता है जिनके मालिक जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं। विभाग ने ऐसे 10 होटलों को चिह्नित किया है। विभाग की ओर से अन्य होटल और रेस्टोरेंट भी चिह्नित किए जा रहे हैं।
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ज्योलीकोट स्थित एक ब्रांडेड होटल की जांच की गई। इसमें अक्तूबर से मार्च के बीच होटल की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपये का व्यापार कर लगभग 25 लाख रुपये की कर देयता घोषित की गई। नोटिस मिलने के बाद होटल ने तत्काल 10 लाख रुपये ब्याज सहित जमा कर दिए हैं। होटल बिना जीएसटी पंजीकरण के बार का संचालन भी कर रहा था। इस पर अलग से कार्रवाई की जा रही है।
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बड़ा बाजार मल्लीताल स्थित एक रेस्टोरेंट ने लंबे समय से जीएसटी जमा नहीं की थी। पिछले आठ माह में रेस्टोरेंट ने करीब 20 लाख रुपये का कारोबार किया था। नोटिस के बाद रेस्टोरेंट ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक लाख रुपये ब्याज सहित जमा किए। वहीं मुक्तेश्वर, भीमताल और कैंची स्थित 10 होटलों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन होटलों पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत 18 फीसदी जीएसटी जमा न करने का आरोप है। यह नियम उन वाणिज्यिक भवनों के किराये या लीज पर लागू होता है जिनके मालिक जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं। विभाग ने ऐसे 10 होटलों को चिह्नित किया है। विभाग की ओर से अन्य होटल और रेस्टोरेंट भी चिह्नित किए जा रहे हैं।
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