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दुष्कर्म के पांच अभियुक्तों को उम्रकैद
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प्रतीकात्मक।
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हल्द्वानी। 24 जुलाई 2016 की रात मालधनचौड़ में एक घर डकैती और दो किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो अदालत ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त के नाबालिग होने की वजह से उसका मामला किशोर न्यायालय में भेजा गया है।
रात दो बजे छह बदमाश घातक हथियारों से लैस होकर रामनगर के मालधनचौड़ में एक घर में घुस गए थे। उन्होंने हथियारों के दम पर सोने के कुंडल, 35 लीटर मेंथॉल और 10 हजार रुपये लूट लिए थे। बदमाशों ने घर में मौजूद दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने धारा 395, 376 डी, 412 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने इस मामले में 15 से ज्यादा गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉस्को अर्चना सागर ने इस मुकदमे में बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने पीड़िताओं को शासन द्वारा गठित विधि प्राधिकरण से एक-एक लाख का मुआवजा दिए जाने को भी कहा।
इन्हें सुनाई गई सजा
रोहित निवासी थाना टांडा रामपुर, शौकीन निवासी अलीनगर थाना स्वार-रामपुर, शफीक कुरैशी निवासी थाना टांडा रामपुर, आमिर मोहम्मद निवासी थाना आईटीआई काशीपुर, निजामुद्दीन थाना बाजपुर।
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यह सजा सुनाई गई
-पांचों अभियुक्तों को धारा 395 के अंतर्गत 10 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड।
- धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना और पॉस्को अधिनियम के तहत 20 हजार का जुर्माना और आजीवन कारावास।
- शफीक, आमिर और निजामुद्दीन को धारा 412 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड।
- निजामुद्दीन को धारा 4/25 में छह महीने की सजा।
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रात दो बजे छह बदमाश घातक हथियारों से लैस होकर रामनगर के मालधनचौड़ में एक घर में घुस गए थे। उन्होंने हथियारों के दम पर सोने के कुंडल, 35 लीटर मेंथॉल और 10 हजार रुपये लूट लिए थे। बदमाशों ने घर में मौजूद दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने धारा 395, 376 डी, 412 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने इस मामले में 15 से ज्यादा गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉस्को अर्चना सागर ने इस मुकदमे में बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने पीड़िताओं को शासन द्वारा गठित विधि प्राधिकरण से एक-एक लाख का मुआवजा दिए जाने को भी कहा।
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इन्हें सुनाई गई सजा
रोहित निवासी थाना टांडा रामपुर, शौकीन निवासी अलीनगर थाना स्वार-रामपुर, शफीक कुरैशी निवासी थाना टांडा रामपुर, आमिर मोहम्मद निवासी थाना आईटीआई काशीपुर, निजामुद्दीन थाना बाजपुर।
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यह सजा सुनाई गई
-पांचों अभियुक्तों को धारा 395 के अंतर्गत 10 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड।
- धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना और पॉस्को अधिनियम के तहत 20 हजार का जुर्माना और आजीवन कारावास।
- शफीक, आमिर और निजामुद्दीन को धारा 412 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड।
- निजामुद्दीन को धारा 4/25 में छह महीने की सजा।