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अतिक्रमण हटाने को काशीपुर पालिका को मिले छह माह, काशीपुर-बाजपुर सड़क पर अतिक्रमण मामले में दायर याचिका हाईकोर्ट ने निस्तारित की
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने काशीपुर-बाजपुर सड़क पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगर पालिका प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए छह माह का समय देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी मनोज कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर-बाजपुर सड़क पर एक किमी के दायरे में वेंडरों ने अतिक्रमण किया हुआ है।
याचिका में कहा गया कि यहां अतिक्रमणकारियों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए हैं। इससे सड़क संकरी हो गई है, जबकि इस मार्ग पर रजिस्ट्री कायार्लय, तहसील कार्यालय और पुलिस चौकी भी है। अतिक्रमण के कारण यहां आए दिन जाम लगा रहता है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी मनोज कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर-बाजपुर सड़क पर एक किमी के दायरे में वेंडरों ने अतिक्रमण किया हुआ है।
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याचिका में कहा गया कि यहां अतिक्रमणकारियों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए हैं। इससे सड़क संकरी हो गई है, जबकि इस मार्ग पर रजिस्ट्री कायार्लय, तहसील कार्यालय और पुलिस चौकी भी है। अतिक्रमण के कारण यहां आए दिन जाम लगा रहता है।
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