फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Jaspur municipal president gets relief from high court

जसपुर नगरपालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2020 12:03 AM IST
विज्ञापन
Jaspur municipal president gets relief from high court
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी जसपुर के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने जसपुर नगरपालिका अध्यक्ष का नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए थे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन

नगरपालिका परिषद जसपुर की अध्यक्ष मुमताज बेगम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह 20 नवंबर 2018 को बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचित हुईं थीं। इसके बाद एक व्यक्ति देहरादून निवासी नावेद आलम ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी कि उनका (मुमताज बेगम) नाम नगर पंचायत इस्लामनगर बदायूं की मतदाता सूची में भी दर्ज है, इसलिए उनका नाम जसपुर की मतदाता सूची से हटाया जाए।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने अपना नाम नगर पंचायत इस्लामनगर बदायूं की मतदाता सूची से हटाने के लिए 24 मार्च 2018 को प्रार्थना पत्र दे दिया था। इसके बाद उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया था। याचिका में कहा गया कि इस प्रकरण की जांच तहसीलदार जसपुर की ओर से की गई तथा जांच में पाया गया कि आलम ने कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य तहसीलदार जसपुर से जांच कराकर रिपोर्ट मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी 2020 को जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय ऊधमसिंह नगर को आदेश दिया कि उनका (मुमताज बेगम) नाम जसपुर की मतदाता सूची से हटा दिया जाए। इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इसमें उनको सुनवाई का मौका दिए बिना ही यह आदेश पारित किया गया है जो नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed