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Nainital News: हल्द्वानी स्टेडियम में एक साल में कितने खेल हुए उसकी फोटो सहित शपथपत्र दें
Thu, 22 Jun 2023 02:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Thu, 22 Jun 2023 02:16 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से कहा कि बीते एक साल में यहां कितने खेल हुए हैं उनके फोटोग्राफ सहित शपथपत्र एक सप्ताह के भीतर पेश करें।
निर्माण एजेंसी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 30 सितंबर तक सम्पूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा और 14 अक्तूबर तक स्टेडियम को खेल विभाग को सौप दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि तय समय के भीतर स्टेडियम को सौंप दें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी यह बताने के लिए कहा था कि वहां पर पिछले एक साल में कौन कौन से खेल हुए, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और वहां प्रशिक्षण देने वाले कितने कर्मचारी हैं इसका पूरा चार्ट बनाकर पेश करें। इस पर राज्य सरकार ने पूरा चार्ट पेश किया लेकिन कोर्ट इससे सन्तुष्ट नहीं हुई। जो चार्ट पेश किया गया उससे यह पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा चार्ट किस खेल से संबंधित है। इस पर कोर्ट ने सरकार से मय फोटोग्राफ चार्ट पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सरकार इसे बनाने के लिए बार बार निर्माण एजेंसियों को बदल रही है। अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण को ठेका दिया है जबकि इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स होने थे लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार अन्य जगह तलास रही है।
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निर्माण एजेंसी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 30 सितंबर तक सम्पूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा और 14 अक्तूबर तक स्टेडियम को खेल विभाग को सौप दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि तय समय के भीतर स्टेडियम को सौंप दें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी यह बताने के लिए कहा था कि वहां पर पिछले एक साल में कौन कौन से खेल हुए, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और वहां प्रशिक्षण देने वाले कितने कर्मचारी हैं इसका पूरा चार्ट बनाकर पेश करें। इस पर राज्य सरकार ने पूरा चार्ट पेश किया लेकिन कोर्ट इससे सन्तुष्ट नहीं हुई। जो चार्ट पेश किया गया उससे यह पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा चार्ट किस खेल से संबंधित है। इस पर कोर्ट ने सरकार से मय फोटोग्राफ चार्ट पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सरकार इसे बनाने के लिए बार बार निर्माण एजेंसियों को बदल रही है। अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण को ठेका दिया है जबकि इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स होने थे लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार अन्य जगह तलास रही है।
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