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दो माह में बोर्ड बैठक कर लीज से संबंधित प्रार्थनापत्र का निपटारा करने के निर्देश
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर निगम रूड़की को भूमि की लीज मामले में लंबित प्रार्थनापत्र पर दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रूड़की निवासी सुबोध कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका रूड़की ने 1947 में उनके पिता के नाम 90 साल के लिए भूमि लीज पर दी थी। याचिका में कहा गया कि इस लीज को हर 30 साल में रिन्यू करना था। पिता की मृत्यु होने के बाद लीज याचिकाकर्ता के नाम हस्तांतरित नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि 2012 से नगर निगम में इस संबंध में उसका प्रार्थनापत्र लंबित है।
नगर निगम में निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया है। अब तक उनके प्रकरण पर बोर्ड ने निर्णय नहीं दिया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम को दो माह के भीतर बोर्ड बैठक कर प्रार्थनापत्र पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रूड़की निवासी सुबोध कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका रूड़की ने 1947 में उनके पिता के नाम 90 साल के लिए भूमि लीज पर दी थी। याचिका में कहा गया कि इस लीज को हर 30 साल में रिन्यू करना था। पिता की मृत्यु होने के बाद लीज याचिकाकर्ता के नाम हस्तांतरित नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि 2012 से नगर निगम में इस संबंध में उसका प्रार्थनापत्र लंबित है।
नगर निगम में निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया है। अब तक उनके प्रकरण पर बोर्ड ने निर्णय नहीं दिया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम को दो माह के भीतर बोर्ड बैठक कर प्रार्थनापत्र पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
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