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खराब मोबाइल की पूरी कीमत अदा करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो नैनीताल
Updated Sat, 07 Jan 2017 01:03 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
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जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी गणों को वादी को उसके खराब मोबाइल की कीमत के रूप में साढ़े पंद्रह हजार रुपए और परिवाद व्यय के रूप में दो हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।
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जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा काठगोदाम निवासी भगत राज आर्या पुत्र फकीर राम आर्या ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर कहा था कि उन्होंने 21 जून 2015 को मैसर्स सेल वन कम्युनिकेशन नैना टावर टेड़ी पुलिया से 15,500 रुपए में सैमसंग ग्लैक्सी मोबाइल सैट खरीदा था।
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इसकी एक साल की वारंटी थी। वाद में कहा गया कि उक्त मोबाइल सेट एक माह में ही खराब हो गया। कहा गया कि कई बार शिकायत के बाद भी विपक्षीगणों ने खराब मोबाइल को न तो ठीक कराया और न ही उसके स्थान पर उसे नया मोबाइल दिया।
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जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष यूएस नबियाल, वरिष्ठ सदस्य मंजू कोटलिया और सदस्य राजेंद्र परगाई ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विपक्षी गणों को खराब मोबाइल के स्थान पर उसकी कीमत और परिवाद व्यय देने के आदेश दिए।
फोरम ने कहा कि तयशुदा समय पर उक्त धनराशि अदा न करने की स्थिति में विपक्षी गणों को वादी को सात फीसदी वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।