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फर्जी टीचरों की जिलेवार जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 01:45 AM IST
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Instructions for submitting the report by taking a detailed examination of the fake teachers
प्रतीकातमक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव को फर्जी टीचरों की जिलेवार जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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काठगोदाम की स्टूडेंट्स गार्जियन वेलफेयर कमेटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 3500 टीचरों ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है। एसआईटी ने 2018 में इसकी जांच की थी। इसमें करीब 100 शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए और 53 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद वे अपने पदों पर उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से बने हुए हैं।
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याचिकाकर्ता ने इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने व उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है जो कुछ शिक्षकों के फर्जी प्रमाणपत्रों को सही ठहरा रहे हैं। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को जिलेवार फर्जी शिक्षकों की जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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