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एफडीआर की परिपक्वता राशि के भुगतान के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
Updated Wed, 22 Mar 2017 01:29 AM IST
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नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नई दिल्ली स्थित यूनीटेक लिमिटेड नामक कंपनी को वादी को उसके द्वारा कराई गई एफडीआर की परिपक्वता राशि का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपए का भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं।
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बिठौरिया नंबर एक निवासी कुंदन सिंह कालाकोटी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर कहा था कि उन्होंनेे 18 जनवरी 2013 को कालाढूंगी रोड स्थित मैसर्स कार्बी स्टाक ब्रोकिंग लिमिटेड के संचालकों के कहने पर मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड नई दिल्ली से तीन साल के लिए तीन लाख रुपए की एफडीआर कराई थी।
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उक्त एफडीआर इसी साल 17 जनवरी को परिपक्व हुई। इसके बाद वादी को परिपक्वता मूल्य के रूप में 4 लाख 35 हजार 652 रुपए का भुगतान होना था। फोरम को बताया गया कि एफडीआर के परिपक्व होने के बाद वादी ने कई बार विपक्षीगणों से परिपक्वता मूल्य के भुगतान की मांग की लेकिन विपक्षीगणों द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते उन्हें उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करना पड़ा।
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मामले को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष यूएस नबियाल और सदस्य राजेंद्र परगाई ने मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड को वादी को परिपक्वता राशि का भुगतान सात फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से करने और परिवाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपए देने के निर्देश जारी किए।