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Nainital News: नदी तट की जमीन के आवंटन मामले में नोटिस जारी करने के निर्देश

Fri, 25 Aug 2023 12:55 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 25 Aug 2023 12:55 AM IST
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Instructions for issuing notice in case of allotment of river bank land
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुड़की तहसील के ग्राम ईमली खेड़ा में नदी तट की जमीन के आवंटन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस की तामिल का संज्ञान लिया है। इस मामले में अन्य लोगों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इमलीखेड़ा निवासी अनुज कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गांव की सोनाली नदी तट भूमि को अधिकारियों की मिलीभगत से पूंजीपतियों को आवंटित कर दी गई है। जबकि नदियों के किनारे किसी भी जमीन का न तो रिहायशी और न ही व्यवसाय के लिए आवंटन किया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि नदी की जमीन के व्यवसायिक आवंटन से नदी के बहाव में रुकावट आने से इसके आसपास रहने वाले लोगों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। संवाद
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