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बल्लीवाला फ्लाईओवर के गलत डिजाइन के मामले में सरकार से जवाब तलब
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने गलत डिजाइन से बनाए गए बल्लीवाला फ्लाईओवर देहरादून पर तीन वर्ष में 12 दुर्घटनाएं होने और इन दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत के मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार देहरादून के एक पत्रकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया है कि देहरादून में बल्लीवाला फ्लाईओवर का डिजाइन गलत बनाया गया है। इसके कारण अगस्त 2016 में इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद से अब तक 12 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
इन हादसों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया गया कि फ्लाईओवर का डिजाइन बनाने वाले लोनिवि डोईवाला के तत्कालीन अधिशासी अभियंता अकुशल इंजीनियर हैं। याचिकाकर्ता ने फ्लाईओवर का डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर की डिग्री की जांच करवाने की मांग की है। इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मामले के अनुसार देहरादून के एक पत्रकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बताया है कि देहरादून में बल्लीवाला फ्लाईओवर का डिजाइन गलत बनाया गया है। इसके कारण अगस्त 2016 में इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद से अब तक 12 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।
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इन हादसों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया गया कि फ्लाईओवर का डिजाइन बनाने वाले लोनिवि डोईवाला के तत्कालीन अधिशासी अभियंता अकुशल इंजीनियर हैं। याचिकाकर्ता ने फ्लाईओवर का डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर की डिग्री की जांच करवाने की मांग की है। इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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