{"_id":"64137aca9679227f03038957","slug":"illegal-mining-kosi-river-high-court-nainital-news-c-8-1-83796-2023-03-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश
Fri, 17 Mar 2023 01:53 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 17 Mar 2023 01:53 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल। ऊधमसिंह नगर जिले की कोसी नदी में अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देश के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं। दो सप्ताह में उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और टास्क फोर्स में हर ग्राम सभा के प्रधान को भी शामिल करने के लिए कहा गया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर फिर से जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत कोसी नदी में प्राइवेट लोगों को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान सचिव खनन और अन्य अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर फिर से जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत कोसी नदी में प्राइवेट लोगों को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान सचिव खनन और अन्य अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।
विज्ञापन