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अल्मोड़ा के होटल व रिजॉर्ट स्वामियों को नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Nov 2019 01:30 AM IST
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hotels of almora and rsoet of almora owner are unlawful
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में सरकार की अनुमति के बिना बनाए गए और निर्माणाधीन होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट स्वामियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका में पक्षकार बनाए गए लोगों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी गौरव नैथानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर वहां होटल, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट बना लिए हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। याचिकाकर्ता ने इन पर रोक लगाने की मांग की थी।
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इन्हें जारी किया गया है नोटिस
सिम्बा कैफे, रैंबो रेस्टोरेंट व होम स्टे के स्वामी सुरेंद्र सिंह, पट्टटाधारक मुकेश भोज, सिम्बा कैफे के पट्टाधारक हर्षवर्धन मेहरा, पट्टाधारक कुनाल सनवाल, बिनसर फॉरेस्ट रिजॉर्ट्स, बिनसर वाइल्ड लाफ सेंचुरी के स्वामी प्रशांत सागर, पट्टाधारक राजेश ओझा, पट्टाधारक जी प्रीतम रेड्डी, बिनसर वाइल्ड लाफ सेंचुरी वुडन स्ट्रीट के स्वामी अश्वनी चोपड़ा, उनकी पत्नी सरीना चोपड़ा, द ट्री ऑफ लाइफ ग्रांड ओक के स्वामी सिंधु गंगोला व प्रदीप गंगोला, ख्याली स्टेट के स्वामी एच पांडे, नंदा देवी स्ट्रीट बिनसर के जार्डन मिश्रा
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