फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court's ban on opening of tender for liquor contracts

Nainital News: शराब के ठेके का टेंडर खोलन पर हाईकोर्ट की रोक

Sun, 08 Oct 2023 02:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 08 Oct 2023 02:11 AM IST
विज्ञापन
High Court's ban on opening of tender for liquor contracts
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में शराब की दुकान आवंटन के मामले में सुनवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा को 26 और 27 सितंबर की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) के साथ अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अदालत ने निविदादाता को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तक दुकान का टेंडर खोलने पर भी रोक लगा दी है।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार में लक्सर रोड की दुकान के बोलीदाता बीना व विजयपाल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि हरिद्वार में एक शराब की दुकान के लिए निविदा 25 सितंबर को जारी की गई थी जिसमें 27 को सारी औपचारिकताएं पूरी कर टेंडर जमा करना था। जब याचिकाकर्ता जिला आबकारी कार्यालय पहुंचा तो जिला आबकारी अधिकारी मिश्रा वहां नहीं थे। पांच बजे के बाद जब मिश्रा कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने यह कहते हुए दुकान का आवेदन लेने से मना कर दिया कि अंतिम तिथि अपराह्न दो बजे तक थी। कोर्ट ने पक्षकारों को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र देने के आदेश दिए हैं। साथ ही अगली तिथि तक टेंडर खोलने पर रोक लगा दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed