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Nainital News: डॉ. सत्यपाल सिंह से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Sun, 18 Jun 2023 02:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 18 Jun 2023 02:03 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी विवि हरिद्वार के कुलाधिपति मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर डॉ. सत्यपाल सिंह को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। प्रो. रूप किशोर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि गुरुकुल कांगड़ी में कुलाधिपति की नियुक्ति आर्य प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा ने पहली जनवरी 2023 को कुलाधिपति डॉ.सत्यपाल सिंह को हटा दिया था। दस जनवरी को डॉ. सत्यपाल सिंह के बतौर कुलाधिपति काम करने से संबंधित यूजीसी ने पत्र जारी कर दिया जिसे कुलपति डॉ रूप किशेार शास्त्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस वीके बिष्ट को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया था। याचिका में कहा गया कि सात मार्च को यूजीसी ने फिर से डॉ. सत्यपाल सिंह के पक्ष में पत्र जारी किया जिसे दोबारा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 15 मार्च को यूजीसी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया कि कोर्ट की रोक के बाद भी डॉ. सत्यपाल सिंह ने बतौर कुलाधिपति विवि के दीक्षा समारोह की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इसी बीच चार मार्च को डॉ सुदर्शन शर्मा को विवि का कुलाधिपति नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए डा. सत्यपाल सिंह को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। प्रो. रूप किशोर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि गुरुकुल कांगड़ी में कुलाधिपति की नियुक्ति आर्य प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा ने पहली जनवरी 2023 को कुलाधिपति डॉ.सत्यपाल सिंह को हटा दिया था। दस जनवरी को डॉ. सत्यपाल सिंह के बतौर कुलाधिपति काम करने से संबंधित यूजीसी ने पत्र जारी कर दिया जिसे कुलपति डॉ रूप किशेार शास्त्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस वीके बिष्ट को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया था। याचिका में कहा गया कि सात मार्च को यूजीसी ने फिर से डॉ. सत्यपाल सिंह के पक्ष में पत्र जारी किया जिसे दोबारा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 15 मार्च को यूजीसी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया कि कोर्ट की रोक के बाद भी डॉ. सत्यपाल सिंह ने बतौर कुलाधिपति विवि के दीक्षा समारोह की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इसी बीच चार मार्च को डॉ सुदर्शन शर्मा को विवि का कुलाधिपति नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए डा. सत्यपाल सिंह को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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