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कलक्ट्रेट कार्यालय शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 02:24 AM IST
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High Court put a stay on shifting the Collectorate office
हाईकोर्ट...
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कलक्ट्रेट कार्यालय शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून के छात्रावास में किया जा रहा था स्थानांतरित
संवाद न्यूज एजेंसी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून के छात्रावास में देहरादून कलक्ट्रेट कार्यालय शिफ्ट करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एमकेपी पीजी परिसर में सरकार जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है जो कि गलत है। याचिकाकर्ता ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है। इससे कॉलेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी।
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कहा कि कॉलेज प्रबंधन के छात्रावास को किराए पर देना व्यावहारिक नहीं है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पूर्व में भी उनकी ओर से कॉलेज में हुए 45 लाख के गबन के संबंध में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए थे कि वह मामले में निर्णय लें लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसकी अवमानना याचिका भी कोर्ट में लंबित है।
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