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उत्तरकाशी जिपं अध्यक्ष के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश, सीएम ने दिए थे जांच के आदेश
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प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर शिकायत की थी कि वह (जिपं अध्यक्ष) सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की है। इस पर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह शिकायत उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से की गई है।
उन्होंने किसी भी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। इसलिए उनके खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दे दिए और जांच कर्ताओं ने किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया है।
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उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर शिकायत की थी कि वह (जिपं अध्यक्ष) सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की है। इस पर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह शिकायत उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से की गई है।
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उन्होंने किसी भी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। इसलिए उनके खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दे दिए और जांच कर्ताओं ने किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया है।
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