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Uttarakhand High Court: कोसी नदी में अवैध खनन का मामला, सचिव को 16 मार्च को हाईकोर्ट में हाजिर होने के निर्देश

Sun, 26 Feb 2023 05:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 26 Feb 2023 05:46 PM IST
सार

ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर की कोसी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है जिस पर हाईकोर्ट ने 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा-निर्देश दिए थे।

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Uttarakhand High Court Order for Illegal mining case in Kosi river
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर में कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर खनन सचिव को 16 मार्च को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए है।

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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर की कोसी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है जिस पर हाईकोर्ट ने 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा-निर्देश दिए थे।
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बावजूद इसके अब तक टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना करते हुए यहां पर फिर से अवैध खनन किया जा रहा है। इसलिए कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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