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हाईकोर्ट ने ट्यूबवेल के मामले में दायर याचिका की खारिज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jul 2021 02:03 AM IST
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High court dismissed the petition filed in the case of tubewell
नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामगढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के सतौली में ट्यूबवेल की अनुमति निरस्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी विपिन चंद्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सतौली में ट्यूबवेल की अनुमति निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा कि 2011 में ट्यूबवैल के लिए अनुमति मिली थी।
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अब दस साल बाद उसकी अनुमति से ट्यूबवेल की खुदाई की जा रही है। याचिका में कहा कि ट्यूबवेल से जलस्तर कम होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी को भी प्रत्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
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