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हाईकोर्ट : नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित

Thu, 16 Mar 2023 02:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 16 Mar 2023 02:33 AM IST
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High Court: Dismissed the petition challenging the notice
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम की ओर से याचिकाकर्ताओं को भेजे गए नोटिस को वापस लेने पर याचिका को निस्तारित कर दिया। इसमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने दस दिन के भीतर विभागीय भूमि से कब्जा हटाने के लिए कहा था।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी दीपक कुमार, मैना देवी सहित दो अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड जल विद्युत निगम की ओर से भेजे गए नोटिस को चुनौती दी थी। जल विद्युत निगम ने नोटिस में कहा कि क्योंकि यह विभागीय भूमि है इसलिए याचिकाकर्ता दस दिन के भीतर यहां से अपना कब्जा हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जल विद्युत निगम ने अधिवक्ता विनय कुमार के माध्यम से नोटिस को वापस ले लिया और कोर्ट को बताया कि ये नोटिस गलत खसरा नंबर पर दे दिए गए थे और इनके खसरा नंबर दूसरे हैं। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि यदि उन्हें दोबारा नोटिस दिया जाता है तो वह कोर्ट की शरण में आ सकते हैं।
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