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High Court: बहादराबाद की प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट पर रोक, प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर
Fri, 02 Dec 2022 05:36 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल।
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल।
Published by: हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Dec 2022 05:36 PM IST
सार
हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। मानकों का उल्लंघन कर रही इन यूनिटों के संचालन पर रोक लगाई जाए।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हाईकोर्ट ने हरिद्वार के बहादराबाद में अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इसके संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ विपक्षियों को 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार निवासी संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है।
पूर्व में पीसीबी ने इन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये इकाइयां बंद नहीं हुई। मानकों का उल्लंघन कर रही इन यूनिटों के संचालन पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान पीसीबी ने कोर्ट को बताया कि इकाइयों को बंद करने के निर्देश पूर्व में दिये गए थे, लेकिन प्रदूषण स्तर में सुधार आने पर आदेश स्थगित कर दिया गया था।
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हरिद्वार निवासी संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि हरिद्वार के बहादराबाद में दो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट आबादी क्षेत्र से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है।
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पूर्व में पीसीबी ने इन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये इकाइयां बंद नहीं हुई। मानकों का उल्लंघन कर रही इन यूनिटों के संचालन पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के दौरान पीसीबी ने कोर्ट को बताया कि इकाइयों को बंद करने के निर्देश पूर्व में दिये गए थे, लेकिन प्रदूषण स्तर में सुधार आने पर आदेश स्थगित कर दिया गया था।
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