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सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों के मामले में हाईकोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2020 01:36 AM IST
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high court asked for the report of the matters of religious buildings in public places
प्रतीकात्मक फोटो
नैनीताल। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों के मामले में राज्य सरकार को 12 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने इस मामले मे एक नीति तैयार की है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रदेश के पुलिस मुखिया व सभी जिलाधिकारियों को अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
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सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने इसी वर्ष सभी को दो बार पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 12 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
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