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Nainital News: हाईकोर्ट ने रास्ते पर अतिक्रमण मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Nov 2022 11:33 PM IST
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High court asked for status report in case of encroachment on the road
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को देहरादून के आर्केडिया ग्रांट में खसरा नंबर 821 के रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने सरकार को 15 मार्च से पहले स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
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देहरादून निवासी सचिन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि आर्केडिया ग्रांट के खसरा नंबर 821 में बंदोबस्ती 1937 के दौरान से ही रास्ता दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों की ओर से इस पर अतिक्रमण करके दुकानें बना दी गई हैं तथा फसलें बो रखी हैं। 2020 में अपर आयुक्त की ओर से राजस्व विभाग को इस पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन उस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता को जब इसका पता चला तो इसे हटाने के लिए फिर से एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिस पर एक टीम गठित की गई। टीम ने मौका मुआयना कर पाया कि वहां पर वर्तमान समय में कोई रास्ता नहीं है और लोगों ने वहां पर फसल बोई हुई है। यह रिपोर्ट कमेटी ने एडिशनल कमिश्नर को सौंप दी थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई है।
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