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हाईकोर्ट: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई आज

Tue, 05 Apr 2022 10:46 AM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 05 Apr 2022 10:46 AM IST
सार

ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा बांटा है।

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Hearing on election petition filed against MLA Premchand Aggarwal today
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के मामले में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तिथि नियत की है।

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कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से चुनाव याचिका पर लगाई गई आपत्तियों को याचिकाकर्ता ने दूर कर दिया है। कोर्ट ने इन आपत्तियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को दो बार 24 घंटे का समय दिया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पांच करोड़ रुपये निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा बांटा है।
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याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाणपत्र निरस्त करने की याचना की गई थी।  याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत सरकार, राज्य चुनाव आयोग, स्पीकर विधानसभा, जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी व प्रेमचंद अग्रवाल को पक्षकार बनाया गया है। 

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