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आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी के स्थानांतरण मामले में सुनवाई 25 को

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 02:13 AM IST
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Hearing in transfer case of IFS officer Rajeev Bharti on 25
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी के स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राजीव भरतरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे राज्य में भारतीय वन सेवा के सबसे सीनियर अधिकारी हैं। सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया। यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने सरकार को चार प्रत्यावेदन दिए लेकिन इन पर सुनवाई नहीं की गई। उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है जिसमें उनके सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
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