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Haldwani: हाईकोर्ट से हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड मलिक को राहत, 2.68 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक
Sat, 25 May 2024 01:43 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Sat, 25 May 2024 01:43 PM IST
सार
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे 2.68 करोड़ के वसूली नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
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मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे 2.68 करोड़ के वसूली नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
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नगर निगम हल्द्वानी की ओर से बनभूलपुरा में 08 फरवरी को हुई हिंसा में नुकसान के बदले में आरोपी मलिक को 2.68 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अदंर उक्त धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था। हल्द्वानी तहसीलदार ने आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। वाद न्यायालय में लंबित है। उससे अभी वसूली नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध होने पर ही रिकवरी की जा सकती है।
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याची के वकील अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।