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संग्रह कुर्क अमीनों को चयन ग्रेड और पदोन्नति का लाभ दें

Wed, 12 Jul 2017 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो नैनीताल। 
अमर उजाला ब्यूरो नैनीताल।  Updated Wed, 12 Jul 2017 01:57 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

हाइकोर्ट ने संग्रह कुर्क अमीनों को एसीपी और राज्य बनने के बाद के पेंशन, चयन ग्रेड व पदोन्नति का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड सहकारी संग्रह कुर्क अमीन परिषद और संग्रह अमीन मातवर सिंह, बलबीर रमोला व अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 2000 से संग्रह कुर्क अमीनों को सरकारी कर्मचारी मान लिया है, लेकिन उन्हें सेवा से संबंधित अन्य लाभ नहीं दिए गए।
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उन्होनें नियुक्ति तिथि से सेवा से संबंधित समस्त लाभ, एसीपी, वेतन से काटे गए अर्जित कमीशन को सरकार से दिलाने की मांग की थी। एकलपीठ ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के आधार पर इन 25 अमीनों को सभी लाभ देने के आदेश पारित किए थे।
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इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ मेें विशेष अपील दायर की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि याचियों को हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार ही समस्त लाभ दिए गए हैं।

पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने संग्रह कुर्क अमीनों को एसीपी का लाभ दिए जाने पर विचार करने, पात्र होने पर उन्हें देने और राज्य बनने के बाद के पेंशन, चयन ग्रेड और पदोन्नति का लाभ देने के निर्देश दिए।

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