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लदान ढुलान कर वसूली मामले में स्थिति स्पष्ट करे सरकार

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Dec 2021 02:51 AM IST
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Government should clarify the situation in the recovery case of tolling loading
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की ओर से कर वसूली के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को पांच जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बायलॉज पेश करने को भी कहा है।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर ने याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर के नेशनल हाइवे से सटी चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलता जा रहा था। पंचायतीराज सचिव ने 19 जनवरी 2021 को यह कह कर वसूली पर रोक लगा दी कि उन्होंने इसके लिए नेशनल हाइवे की अनुमति नहीं ली है। कर वसूलने के लिए जिला पंचायत को हाइवे की अनुमति लेनी आवश्यक थी। 20 जनवरी 2021 को फिर से सचिव पंचायतीराज ने अपने 19 जनवरी के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिला पंचायत नेशनल हाईवे से सटी चौकियों से कर वसूल नहीं कर सकती क्योंकि ये चौकियां उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, ये नेशनल हाइवे की संपत्ति हैं। तब कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इसका मामले का शीघ्र निपटान करें। संयुक्त निदेशक ने मामले का निपटारा करने के बजाय 2 नवंबर 2021 को जारी ई-निविदा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता जिला पंचायत की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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