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उत्तराखंड हाईकोर्ट में नए नियम लागू करने के लिए 20 फरवरी तक छूट, अधिवक्ताओं ने लीगल साइज कागज का स्टॉक समाप्त करने के लिए मांगा था समय

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 03 Jan 2021 12:09 AM IST
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Exemption till February 20 to implement new rules in Uttarakhand High Court, advocates sought time to end stock of legal size paper
नैनीताल। हाईकोर्ट में याचिकाएं, अपील और प्रार्थनापत्र आदि दायर करने के संबंध में बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए 20 फरवरी तक की छूट दी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कई अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों ने उनके पास उपलब्ध लीगल साइज कागज के स्टॉक को समाप्त करने के लिए समय की मांग की है। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने नए नियम लागू करने के लिए 20 फरवरी तक की छूट दे दी है। उन्होंने कहा 20 फरवरी के बाद 31 दिसंबर 2020 को जारी नियमावली का कठोरतापूर्वक पालन किया जाएगा। नए नियम के तहत याचिकाएं और अन्य प्रार्थनापत्र दायर करने के लिए ए-4 साइज कागज का प्रयोग अनिवार्य होगा।
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