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दुष्कर्म के आरोपी को भगाने में पूरा परिवार भेजा गया जेल
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हल्द्वानी। पुलिस कस्टडी से फरार दुष्कर्म के आरोपी राविश उर्फ रावेश की गिरफ्तारी के बाद उसे भगाने के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी, भाई, बहन सहित परिवार के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। परिवार के सदस्यों पर षड्यंत्र रचकर भगाने और छिपाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जिले में पहली बार ऐसी कार्रवाई की गई है।
इंदिरानगर वार्ड 31 निवासी राविश उर्फ रावेश के खिलाफ बनभूलपुरा पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पुलिस ने उसे एसटीएच में भर्ती कराया। 25 जनवरी की सुबह आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने धारा 224, 225 के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी ने सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। करीब 15 घंटे के बाद पुलिस ने इंदिरानगर से राविश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ से पता चला कि आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद घर आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को छिपाने में परिवार की मिलीभगत पाई।
सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के निर्देश पर पुलिस ने छिपाने में मदद करने वाले अभियुक्त के तीनों भाइयों, भाभी, पत्नी, बहन के खिलाफ धारा-34,120बी,216,224,225 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि सभी आरोपियों को रजा गेट से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया।
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इंदिरानगर वार्ड 31 निवासी राविश उर्फ रावेश के खिलाफ बनभूलपुरा पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पुलिस ने उसे एसटीएच में भर्ती कराया। 25 जनवरी की सुबह आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने धारा 224, 225 के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी ने सुरक्षा में तैनात दो सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। करीब 15 घंटे के बाद पुलिस ने इंदिरानगर से राविश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ से पता चला कि आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद घर आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को छिपाने में परिवार की मिलीभगत पाई।
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सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के निर्देश पर पुलिस ने छिपाने में मदद करने वाले अभियुक्त के तीनों भाइयों, भाभी, पत्नी, बहन के खिलाफ धारा-34,120बी,216,224,225 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि सभी आरोपियों को रजा गेट से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया।