{"_id":"66ac2d38dee409101303da29","slug":"dowry-death-accused-acquitted-by-court-haldwani-news-c-8-1-hld1023-401386-2024-08-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: दहेज हत्या का आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: दहेज हत्या का आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त करार
विज्ञापन
हल्द्वानी। दहेज हत्या के आरोपी युवक को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। युवक की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के मायकेवालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था।
अधिवक्ता बसंती जोशी ने बताया कि गंगापुर हल्दूचौड़ लालकुआं निवासी कमलेश बिष्ट का विवाह सात दिसंबर 2019 को पूजा के साथ हुआ था। दोनों का एक पुत्र है। एक मार्च 2022 को पूजा ने जहर खा लिया था। इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मृतका के परिवारजन ने कमलेश के ऊपर दहेज हत्या के साथ ही बच्चे को अपने बड़े भाई को 15 लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। अधिवक्ता बसंत जोशी ने बताया कि मृतका का बेटा जन्म से ही अस्वस्थ था। इस वजह से वह मानसिक अवसाद में रहती थी। जिसके चलते उसने आत्महत्या की थी। शिकायत करने वाला पक्ष न्यायालय में दहेज मांगने, मारपीट करने और बच्चे को बेचने जैसे आरोप साबित नहीं कर पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अधिवक्ता बसंती जोशी ने बताया कि गंगापुर हल्दूचौड़ लालकुआं निवासी कमलेश बिष्ट का विवाह सात दिसंबर 2019 को पूजा के साथ हुआ था। दोनों का एक पुत्र है। एक मार्च 2022 को पूजा ने जहर खा लिया था। इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मृतका के परिवारजन ने कमलेश के ऊपर दहेज हत्या के साथ ही बच्चे को अपने बड़े भाई को 15 लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विज्ञापन
न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। अधिवक्ता बसंत जोशी ने बताया कि मृतका का बेटा जन्म से ही अस्वस्थ था। इस वजह से वह मानसिक अवसाद में रहती थी। जिसके चलते उसने आत्महत्या की थी। शिकायत करने वाला पक्ष न्यायालय में दहेज मांगने, मारपीट करने और बच्चे को बेचने जैसे आरोप साबित नहीं कर पाया।
विज्ञापन