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बरात में रात दस बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 15 Nov 2021 02:54 AM IST
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DJ will not play after 10 o'clock in the procession
हल्द्वानी। पुलिस कार्यालय के अनुसार जिले में सभी 113 बारातघर संचालकों, 121 डीजे संचालकों, 28 बैंड-बाजा संचालकों के अलावा 161 मंदिरों, 96 मस्जिदों, 23 गुरुद्वारा और 14 चर्च संचालकों के साथ स्थानीय थाना प्रभारियों ने बैठक की है।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बारातघर, डीजे, बैंड संचालक शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रमो के आयोजनों की बुकिंग लेते समय संबंधित आजोजनकर्ताओ को दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में अवगत कराएंगे। बैंकट हाल और डीजे संचालकों को अवगत कराया गया कि किसी भी आयोजन में रात 10 बजे के बाद तीव्र ध्वनि बजाए जाने पर पाबंदी लागू है। नियमों का उल्लंघन किए जाने की दशा में पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर कोई सूचना दे सकता है। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से बैंकट हॉल या बारात घर संचालक मानकों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। किसी भी आयोजनों से पूर्व संचालक अपने यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराएंगे। जिससे अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नियमों का पालन करेंगे।
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डीजे और बरातघर संचालकों से कहा- न हो शोर शराबा
हल्द्वानी। पुलिस ने शहर के धर्म गुरुओं, डीजे संचालकों और बरातघर संचालकों को ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाने के लिए आगाह किया है। पुलिस के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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एसपी सिटी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने धर्म गुरुओं, डीजे संचालकों और बैंक्वेट हाल प्रबंधकों की बैठक बुलाई। सीओ प्रशिक्षु विमल रावत ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने के लिए नियम निर्धारित किया गया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसीबल, रात में 70 डेसीबल, बाजार क्षेत्र में दिन के लिए 65 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल निर्धारित है। इसी प्रकार आवासीय क्षेत्र में दिन के लिए 55 डेसीबल और रात के लिए 45 डेसीबल का मानक है। साइलेंस जोन के पास दिन में 50 डेसीबल और रात में 40 डेसीबल की आवाज निर्धारित की गई है।
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