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निजी आईटीआई के छात्रों को छात्रवृत्ति के मामले में दायर याचिका का निपटारा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Aug 2022 02:03 AM IST
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Disposal of petition filed in the matter of scholarship to private ITI students
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्राइवेट आईटीआई के एससी-एसटी व ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में यह साफ नहीं है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली या कितनों के हित प्रभावित हो रहे हैं।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग एकता संगठन समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2017 से 2019 तक प्राइवेट आईटीआई में एससी-एसटी व ओबीसी छात्रों को समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है जबकि भारत सरकार ने इन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान बाध्यकारी किया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
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