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हरिद्वार के इमरती नारसन में घोटाले के मामले में निर्णय सुरक्षित

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 01:45 AM IST
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Decision secured in case of scam in Imrati Narson of Haridwar
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के इमरती ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की ओर से किए गए घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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हरिद्वार निवासी मो. नावेद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरिद्वार के इमरती नारसन ग्राम में ग्राम प्रधान की ओर से पंचायत के विकास कार्यों में लाखों का घोटाला किया है। अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है।
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पूर्व में जिलाधिकारी की जांच में ग्राम प्रधान दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद ग्राम प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण की एसआईटी से जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। संवाद
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