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2017 के विधानसभा के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी मामले में निर्णय सुरक्षित
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में ईवीएम में हुई गड़बड़ी के मामले में अपनी निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी नवप्रभात, विक्रम सिंह, राजकुमार, अंबरीष कुमार, प्रभुलाल बहुगुणा और गोदावरी थापली ने बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी विजय सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश चौहान, उमेश शर्मा काऊ और गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि उक्त प्रत्याशियों ने जीतने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की है।
इसलिए इनके निवार्चन को निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान जीते हुए प्रत्याशियों की ओर से जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने कोर्ट को अवगत कराया कि सभी चुनाव याचिकाएं आधारहीन हैं और चुनाव याचिकाओं में किस पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी नवप्रभात, विक्रम सिंह, राजकुमार, अंबरीष कुमार, प्रभुलाल बहुगुणा और गोदावरी थापली ने बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी विजय सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश चौहान, उमेश शर्मा काऊ और गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि उक्त प्रत्याशियों ने जीतने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की है।
इसलिए इनके निवार्चन को निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान जीते हुए प्रत्याशियों की ओर से जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने कोर्ट को अवगत कराया कि सभी चुनाव याचिकाएं आधारहीन हैं और चुनाव याचिकाओं में किस पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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