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आरोपी पर कसा कानून का शिकंजा
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
Updated Thu, 26 Mar 2015 01:47 AM IST
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एमएमएस कांड में कोतवाली पुलिस ने बुधवार को सीजेएम की अदालत में छात्रा का कलमबंद बयान दर्ज कराया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके साथ युवक ने छल-कपट कर बलात्कार किया। बयान के आधार पर कोतवाल ने बलात्कार और पाक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। इधर, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नैनीताल पुलिस की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।
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एमएमएस कांड की क्लीपिंग वायरल होने के बाद छात्रा के पिता ने मुखानी थाने में धारा 154 ग और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत आरोपी कालाढूंगी निवासी चेतन मेहरा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस क्लिपिंग वायरल करने वालों की छानबीन कर रही है। पुलिस ने छात्रा को नैनीताल अदालत में पेश कर कलमबंद बयान दर्ज कराया।
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कोतवाल आरएस मेहता का कहना है कि आरोपी चेतन ने छात्रा के साथ छल-कपट के साथ बलात्कार किया, चूंकि छात्रा नाबालिग है। इस कारण पुलिस ने धारा 376 के साथ पाक्सो एक्ट लगाया है। इधर, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आरोपी की आखिरी लोकेशन दिल्ली में ही मिली थी।
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