फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Accused of smuggling hashish denied bail

चरस तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 03 Mar 2015 01:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल Updated Tue, 03 Mar 2015 01:52 AM IST
विज्ञापन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 7 फरवरी 2015 को महेशखान तिराहा भवाली में पुलिस ने चंदन सिंह पुत्र हरक सिंह निवासी सूपी (मुक्तेश्वर) को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन


सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत में जमानत अर्जी सुनवाई को पेश हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के पास चरस बड़ी मात्रा में मिली है जो गैर जमानती अपराध है। इस आधार पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। ब्यूरो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed