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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी पर दोष सिद्ध
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
Updated Fri, 05 Feb 2016 12:56 AM IST
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विशेष सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को कसूरवार ठहराया। सजा पर शुक्रवार को फैसला होगा। लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक नाबालिग के पिता ने 13 अप्रैल 2015 को मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप लगाया कि पड़ोस का रहने वाला रमेश बहादुर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। बेटी का अपहरण करने के लिए माता-पिता को दरांती से हमला करने की धमकी भी दी थी कि पुलिस के पास गए तो किसी को नहीं छोड़ेगा। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 376, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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विवेचक हेमचंद पंत ने विवेचना करने के बाद रमेश बहादुर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने छह गवाहों को पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रमेश बहादुर को दोषी ठहराया। अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी। ब्यूरो
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