फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   मजदूरों की मौत मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

मजदूरों की मौत मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 26 Apr 2018 02:04 AM IST
Updated Thu, 26 Apr 2018 02:04 AM IST
विज्ञापन
मजदूरों की मौत मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हल्द्वानी। तीन मजदूरों की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी मुंशी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभी इस मामले में लैब से रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस को निर्माणाधीन मॉल के तीन पार्टनरों का बयान लेना बाकी है। मजदूरों की मौत के मामले में गिरफ्तार मुंशी चंदन सिंह मेहरा की तरफ से अदालत में जमानत की अर्जी पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी। इसकी पुष्टि सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी और कोतवाली पुलिस ने की है। बता दें कि ठंडी सड़क के पास निर्माणाधीन मॉल के लिए लगाए गए मिक्सचर प्लांट में 26 मार्च कोे कंटेनर से दबकर तीन मजदूरों की मौत हो गई थी। इनमें लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर निवासी रामसागर, मूलचंद, सोनू शामिल थे। आरोप था कि घटना के बाद मुंशी ने मजदूरों को हॉटमिक्स प्लांट के अंदर बंधक बना लिया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुंशी चंदन सिंह मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद ठेकेदारों की तरफ से मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख और उसके साथियों को दस-दस हजार की राशि दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदारों और निर्माणाधीन मॉल के तीन पार्टनरों का बयान लिया। अभी मॉल के तीन पार्टनरों का बयान लेना बाकी है। पुलिस ने घटनास्थल से ईंट और गारे का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था, लेकिन मुकदमे के विवेचक भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी का कहना है कि इस मामले में अभी रिपोर्ट नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed