{"_id":"5c3b985bbdec22735a7936b3","slug":"71547409499-nainital-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोहित तिवारी का केस हत्या में तरमीम","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
रोहित तिवारी का केस हत्या में तरमीम
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नैनीताल। पूर्व छात्र नेता रोहित तिवारी को गोली मारने का मुकदमा रविवार को हत्या के प्रयास से हत्या में तरमीम कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पूर्व छात्र नेता रोहित को आठ जनवरी को फेयर हैवेंस होटल के पास गोली मार दी गई थी। रोहित के पिता कृष्ण चंद्र तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने नौ जनवरी को अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। दो दिन बाद मल्लीताल पुलिस ने घटना का खुलासा कर लंघम हॉस्टल तल्लीताल निवासी संदीप और उसके रिश्तेदार अंकुर पाल को गिरफ्तार किया था। जानलेवा हमले के आरोप में चालान होने पर उन दोनों को जेल भेज दिया। शनिवार को बीडी पांडे अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई। पिता कृष्ण ने रविवार को रोहित की मौत की लिखित सूचना मल्लीताल कोतवाली पुलिस को दी। एसएसआई बीसी मासीवाल ने बताया कि जानलेवा हमले का मुकदमा हत्या में तरमीम कर दिया गया है। अब आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
रोहित तिवारी का केस हत्या में तरमीम
विज्ञापन
रोहित तिवारी का केस हत्या में तरमीम